50 मतदान कार्मिकों पर दर्ज होगा केस
बलरामपुर।
प्रशिक्षण से अनुपस्थित 50 मतदान कार्मिकों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया जाएगा। संबंधित विभागाध्यक्षों को लापरवाह कार्मिकों का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं। एमपीपी इंटर कॉलेज के 16 कमरों में चौथे दिन गुरुवार को कार्मिकों को मतदान कराने का प्रशिक्षण दो पालियों में दिया गया। पोलिंग पार्टियों के सभी पीठासीन, प्रथम, द्वितीय व तृतीय कार्मिकों को विधानसभा चुनाव में निष्पक्ष ढंग से मतदान कराने के तरीके सिखाए गए।
सीडीओ/नोडल अधिकारी मतदान कार्मिक एवं प्रशिक्षण रिया केजरीवाल ने बताया कि विधानसभा चुनाव में मतदान कराने वाले कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। चौथे दिन प्रथम पाली में पार्टी संख्या 980 से 1158 और दूसरी पाली में पार्टी संख्या 1159 से 1337 तक के सभी पीठासीन, प्रथम, द्वितीय व तृतीय मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षित कर दिया गया। दोनों पालियों में 1392 तक की पोलिंग पार्टियों के मतदान कार्मिकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।
उन्होंने बताया कि प्रथम पाली में 32 और दूसरी पाली में 18 मतदान कार्मिक प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहे। दोनों पालियों के अनुपस्थित सभी 50 मतदान कार्मिकों के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए पुलिस को तहरीर भेज दी गई है। सभी विभागाध्यक्षों को वेतन रोकने के साथ विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए गये हैं।
सभी कमरों में नोडल अधिकारियों की निगरानी में मास्टर ट्रेनरों ने दोनों पालियों में कार्मिकों को मतदान कराने के बारे में प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षण स्थल पर ही सभी पीठासीन व मतदान कार्मिकों को विधानसभा चुनाव कराने के संबंध में अधिक जानकारी के लिए निर्वाचन आयोग की बुकलेट भी दी गई।