दहेज हत्या के 03 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा प्रत्येक को 10-10 वर्ष का कारावास व 10000 – 10000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी
बलरामपुर।
श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री केशव कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में-
वादी श्री मनोज कुमार चौहान निवासी फरेंदा थाना को0 देहात की तहरीरी सूचना कि वादी के बहन को दहेज की माँग को लेकर प्रताड़ित कर हत्या कर देना के आधार पर अभियुक्त 1. प्रभुदीन चौहान उर्फ देवा पुत्र साधू चौहान, 2. जुगरा पत्नी साधू चौहान, 3. साधू चौहान पुत्र संतराम नि0गण मुडिला नौबस्ता थाना गौरा चौराहा जनपद बलरामपुर के विरुद्ध थाना गौैरा चौराहा पर मु0अ0सं0 123/2020 धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
जिसके अभियोग की विवेचना तत्कालीन क्षेत्रधिकारी नगर श्री वरुण मिश्रा द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की माॅनीटरिंग सेल प्रभारी श्री के0के0 यादव, जिला शासकीय अधिवक्ता श्री कुलदीप सिंह एवं थाना गौरा चौराहा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर उकरोक्त अभियुक्तों 1. प्रभुदीन चौहान उर्फ देवा पुत्र साधू चौहान, 2. जुगरा पत्नी साधू चौहान, 3. साधू चौहान पुत्र संतराम नि0गण मुडिला नौबस्ता थाना गौरा चौराहा जनपद बलरामपुर को मा0 न्यायालय बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध में 10-10 वर्ष का कारावास व 10000-10000 रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।