समिति के अनुमित पर छपेंगे दावेदारों के विज्ञापन
बलरामपुर।
विधानसभा चुनाव में समिति की अनुमति पर दावेदारों के विज्ञापन छप सकेंगे। राजनीतिक दलों की बैठक में समिति से अनुमति लेने का सुझाव दिया गया है। बिना अनुमति के विज्ञापन छपवाने वालों के खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में कार्रवाई की जाएगी।
एडीएम/उप जिला निर्वाचन अधिकारी राम अभिलाष की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के साथ बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए एडीएम ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2022 को निष्पक्ष, पारदर्शी व स्वतंत्र रुप से कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों व दावेदारों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
निर्वाचन के दौरान टीवी चैनल, केबल नेटवर्क, एफएम चैनल, सोशल मीडिया व अन्य वेबसाइट पर विज्ञापनों के प्रमाणीकरण के लिए आयोग के निर्देश पर जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति का गठन कर दिया गया है। बताया कि राजनीतिक दलों व दावेदारों को समिति से अनुमोदन के बाद विज्ञापन की अनुमति प्रदान की जाएगी। समिति पेड न्यूज के प्रकरणों की निगरानी करेगी और संबंधित आरओ के माध्यम से नोटिस जारी किए जाएंगे।
बैठक में एसडीएम न्यायिक तुलसीपुर/नोडल अधिकारी निर्वाचन ज्योति, अपर एसडीएम/आरओ गैसड़ी ओम प्रकाश, एमसी सदस्य अजय श्रीवास्तव, प्रभारी जिला सूचना अधिकारी आशुतोष कुमार, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी मोहिद अहमद, वरिष्ठ सहायक निर्वाचन मुन्नालाल समेत सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि गण आदि मौजूद रहे।
