डीएम ने स्कूली वाहनों की ली सूची
बलरामपुर।
चालू शिक्षा सत्र के जुलाई माह में अनफिट स्कूली वाहनों के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। बच्चों की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों में चलने वाले सभी वाहनों की रिपोर्ट डीआईओएस व बीएसए को 30 मई तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
डीएम श्रुति ने गुरुवार को बताया कि स्कूली बच्चों के सुरक्षित परिवहन के लिए मानक के अनुरूप फिट पाए गए वाहनों का ही संचालन हो सकेगा। जिले के सभी स्कूल प्रबंधन को वाहनों का संचालन मानक के अनुरूप और फिटनेस होने की दशा में ही किए जाने का निर्देश दिया गया है। ऐसे वाहनों की सूची एआरटीओ कार्यालय को उपलब्ध करा दी जाए और जो वाहन बिना फिटनेस के अथवा बिना मानक के है, उनका संचालन किसी भी दशा में स्कूली बच्चों के परिवहन में न किया जाए। जिले के पोर्टल पर मानक के अनुरूप वाहनों की सूची प्रदर्शित की जाए, जिससे अधोमानक वाहनों को चिह्नित करके उनके संचालन पर रोक लगाई जा सके।
डीएम ने डीआईओएस गोविंद राम व बीएसए को डॉ. रामचंद्र को निर्देश दिया है कि स्कूली वाहनों का संचालन मानक के अनुरूप और फिटनेस होने की दशा में किया जाए। बिना फिटनेस, परमिट अथवा अधोमानक वाहनों का संचालन कदापि न कराया जाए। स्कूली वाहनों के जांच के लिए मानकों की चेक लिस्ट जारी की जाए, जिसके आधार पर उनकी जांच हो। सभी वाहनों की सूची डीआईओएस व बीएसए को 30 मई तक सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय को हर हाल में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।