ऑपरेशन शिकंजा के प्रयास से मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को मिली सजा
बलरामपुर।
ऑपरेशन शिकंजा के प्रयास से मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को न्यायालय से सजा दिलाई गई है। तीनों पर न्यायालय ने सजा के साथ 12,750 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
एसपी राजेश कुमार सक्सेना ने गुरुवार को बताया कि ललिया थाना क्षेत्र में छह जून 1986 को वादी मुकदमा रामदुलारे को विपक्षी जैतूना की तरफ से धारदार हथियार व लाठी-डंडे से मारा पीटा गया। इस मामले में ललिया थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। एसआई राना तिवारी ने मामले की विवेचना की।
सीओ ललिया राधारमण सिंह, मानीटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक केके यादव व अभियोजक राजेेशचंद्र अमित ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी करके सजा दिलाई। न्यायालय ने जैतूना पर 11,250 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर आठ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
इसी तरह 26 जुलाई 1986 को ललिया थाना क्षेत्र में वादी मुकदमा रक्षाराम को विपक्षी निबरे की तरफ से घर में घुसकर लाठी-डंडे से मारापीटा गया। आठ अगस्त को ललिया थाने में मुकदमा दर्ज कर एसआई रामवृक्ष यादव ने मामले की विवेचना की। ऑपरेेशन शिकंजा के तहत प्रभावी पैरवी करने से आरोपी निबरे पर न्यायालय ने 1000 रुपये का जुर्माना लगाया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
थाना पचपेड़वा में 20 जून 2009 को पुलिस ने कौरहवा निवासी आरोपी कमरुद्दीन को ट्रांजिट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। मुकदमा दर्ज कर एसआई वीरेंद्र कुमार सिंह थाना ललिया को विवेचना सौंपी गई। मुकदमे में प्रभावी पैरवी करने से आरोपी कमरुद्दीन पर न्यायालय ने 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
