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डेढ़ वर्षीय माशूम से रेप मामले में फाँसी की सज़ा
घर से उठाकर गाँव के स्कूल में ले जाकर किया था दुष्कर्म। 15मिनट के इलाज के बाद बच्ची ने तोड़ा था दम। मात्र दस दिन के ट्रायल में कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला।
बहराइच।
जनपद के थाना कोतवाली नानपारा इलाके के ग्राम पटरहिया में 21/22 जून की रात को माँ के पास सोते समय ढेड़ साल की माशूम को गांव का ही परशुराम उठा ले गया और पास ही के स्कूल में ले जा कर बच्ची से दुष्कर्म किया परिवार वालो के जगने के बाद बच्ची को ढूंढा जाने लगा बड़ी ही मशक्कत के बाद माशूम को पास के ही एक प्रार्थमिक विद्यालय में आरोपी सहित बरामद कर लिया खून से लतपत बच्ची को इलाज के लिए चिकिसालय ले जाया गया जहां मात्र पन्द्रह मिनट के इलाज के बाद बच्ची की मौत हो गई बच्ची की मौत के बाद गांव में मातम का माहौल होगया सूचना पर पर पहुची नानपारा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पिता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल रवाना कर दिया था जिसमे गवाहों और सुबूतों के आधार पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जिसका ट्रायल कोर्ट ने बच्ची के साथ बलात्कार मामले में न्यायाधीश रेप एण्ड पाक्सो एक्ट प्रथम बहराइच नितिन पाण्डेय ने आरोपी को फाँसी की सज़ा सुनाया है पीड़ित के अधिवक्ता सन्त प्रताप सिंह ने बताया कि । ढेड़ माह पूर्व 21/22 जून की रात थाना कोतवाली नानपारा इलाके के ग्राम पतरहिया में अपनी माँ के सो रही बच्ची को आरोपी उठा ले गया था, सुबह होने पर जब बच्ची नहीं मिली तो उसको ढूढा ग़या तब आरोपी और बच्ची दोनों गांव के स्कूल में मिले जहां बच्ची खून से लतपत थी बच्ची को आनन-फानन में ज़िला अस्पताल लाया गया जहाँ 15 मिनट के इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। न्यायाधीश रेप एण्ड पाक्सो एक्ट प्रथम कोर्ट में यह फैसला मात्र दस दिन के ट्रायल में आया है।
पीड़ित के वकील सन्त प्रताप सिंह ने बताया कि यह ऐतिहासिक फैसला है हमारी जानकारी में इससे पहले इतनी छोटी बच्ची के साथ हुए अपराध के मामले में यूपी में इतनी जल्दी फैसला नहीं हुआ होगा।