मारपीट करने के आरोप में 02 अभियुक्तो को मा0 न्यायालय द्वारा जेल में बितायी गई अवधि व प्रत्येक को 1000-1000 रु अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी
बलरामपुर।
श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में *पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री केशव कुमार* के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में
वादी की लिखित तहरीरी सूचना कि विपक्षी गण द्वारा एक राय होकर वादी के पुत्री के साथ मारपीट करने के आधार पर कि विपक्षी गण 1. मुबारक उर्फ मुन्नू पुत्र नजर मोहम्मद 2. सामून पुत्र रमजान खाँ नि0गण रानीजोत थाना महराजगंज तराई बलरामपुर के विरुद्ध थाना महराजगंज तराई पर मु0अ0सं0- 911/2017 धारा- 323/34, 504, 506, 354ए भा0द0वि0 व धारा 7/8 पाॅक्सो एक्ट पजीकृत हुआ जिसके अभियोग की विवेचना उ0नि0 सुभाष यादव द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री पवन कुमार वर्मा, *माॅनीटरिंग सेल* प्रभारी श्री सर्वेन्द्रनाथ एवं महराजगंज तराई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय ASJ/ स्पे0 जज पाॅक्सो कोर्ट बलरामपुर द्वारा धारा 323/34 के अपराध में अभियुक्तगण 1. मुबारक उर्फ मुन्नू 2. सामून उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व प्रत्येक को 1000-1000 रु अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।