थाना को0 देहात अन्तर्गत ग्राम सिसई में थाना एएचटीयू टीम द्वारा बाल विवाह रोकथाम हेतु अभियान चला कर लोगों को जागरूक किया गया
बलरामपुर।
बाल विवाह करना दंडनीय अपराध है।
पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री केशव कुमार के निर्देशन में थाना एएचटीयू टीम व रोजा संस्थान एवं महिला कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में बाल विवाह रोकथाम हेतु अभियान चला कर लोगों को जागरूक किया गया
कार्यक्रम का आयोजन पंचायत भवन सिसई बलरामपुर में किया गया, जिसमें बाल विवाह रोकथाम हेतु लोगों को जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री सतीश चन्द्र द्वारा जागरुक किया गया कि बाल विवाह अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह कराना दण्डनीय अपराध है। बाल विवाह कराने वाले को कड़ी सजा जुर्माना देय है। बाल विवाह की सूचना चाइल्ड हेल्प लाइन -1098 पर दे सकते है।
रोजा संस्थान के प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन एक्सपर्ट अर्पित श्रीवास्तव द्वारा बाल विवाह को रोकने हेतु बने कानून पर चर्चा किया गया, उपरोक्त कार्यक्रम में विधि सह परीविक्षा अधिकारी श्री प्रदीप द्विवेदी, एंटी हयूमन ट्रैफिकिगं यूनिट (ए0एच0टी0यू0) से निलोफर बानो, पूजा चौहान ,अंजली यादव, असलम सिद्दीकी, ग्राम प्रधान इसरार अहमद अंसारी, सहायक अध्यापक सौम्य श्रीवास्तव तथा इरफान ,शालिनी, अनीता, अजय ,ओम प्रकाश ने प्रतिभाग किया।