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खाद की दुकानों पर भीड दिखने होगी कार्रवाई - Crime Week
बलरामपुर

खाद की दुकानों पर भीड दिखने होगी कार्रवाई

बलरामपुर।

खाद की दुकानों पर भीड़ जुटाने वाले दुकानदारों को बख्शा नहीं जाएगा। जिला कृषि अधिकारी आरपी राना ने भीड़ जुटाने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। सीडीओ रिया केजरीवाल के निर्देश पर खाद की दुकानों का सत्यापन भी कराया जा रहा है। सत्यापन के दौरान दुकान के स्टॉक व पीओएस मशीन में भिन्नता पाए जाने पर ईसी एक्ट के तहत संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गेहूं व अन्य फसलों में टॉप ड्रेसिंग के लिए जिले में पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध करा दी गई है। यूरिया के लिए किसानों को दुकानों पर लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

जिला कृषि अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि किसानों को गेहूं व तिलहनी फसलों में खाद डालने के लिए शासन ने 1650 मीट्रिक टन यूरिया का आपूर्ति कर दी गई है। यूरिया खाद का दुकानों पर सत्यापन करने के लिए स्वयं निगरानी कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान स्टॉक रजिस्टर सही न होने पर तत्काल उर्वरक विक्रेता का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। बीते दिनों आठ से अधिक दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं। पीओएस मशीन व स्टॉक के भौतिक सत्यापन में भिन्नता पाई जाएगी तो संबंधित के खिलाफ ईसी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

दुकानदारों से कहा गया है कि उर्वरकों की खरीद करने वाले किसानों से खतौनी व आधार अवश्य लें। उन्होंने कहा कि अधिक मूल्य पर यूरिया खाद बेचने वालों के खिलाफ जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराएं जिससे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। खुदरा विक्रेताओं को पीओएस मशीन से अंगूठा लगवाने के बाद यूरिया खाद बेचने की हिदायत दी गई है। महंगे दामों में यूरिया खाद बेचने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। यूरिया व अन्य खाद के साथ-साथ कीटनाशकों की भी पर्याप्त उपलब्धता है। खाद की दुकानों पर भीड़ जुटाने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। भारत-नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों में खाद की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए कड़ी नजर रखी जा रही है।

जिला कृषि अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि किसानों को गेहूं व तिलहनी फसलों में खाद डालने के लिए शासन ने 1650 मीट्रिक टन यूरिया का आपूर्ति कर दी गई है। यूरिया खाद का दुकानों पर सत्यापन करने के लिए स्वयं निगरानी कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान स्टॉक रजिस्टर सही न होने पर तत्काल उर्वरक विक्रेता का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। बीते दिनों आठ से अधिक दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं। पीओएस मशीन व स्टॉक के भौतिक सत्यापन में भिन्नता पाई जाएगी तो संबंधित के खिलाफ ईसी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्ट- राजेन्द्र प्रताप देवगिरि।
रिपोर्ट- राजेन्द्र प्रताप देवगिरि।

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