*गैर-इरादतन हत्या के 04 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा को 08 वर्ष का कारावास व 100000/- रु का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।*
बलरामपुर
श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश* द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे *ऑपरेशन कनविक्शन* के तहत चिन्हित मुकदमों में *पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री केशव कुमार* के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में-
वादिनी की लिखित तहरीरी सूचना कि विपक्षीगण द्वारा वादिनी के पति ऋषिकेश तिवारी नि0 रतोही हाथी गर्दा थाना ललिया की लाठी, डन्डा ईंट से चोट पहुँचाकर बेहोश कर देना व इलाज के दौरान मृत्यु हो जाना के आधार पर थाना ललिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 445/2010 धारा- 304/34 भा0द0वि0 बनाम 1.जगदीश प्रसाद तिवारी पुत्र नरायणदत्त तिवारी 2.विजय कुमार तिवारी पुत्र जगदीश प्रसाद तिवारी 3.बुद्धिसागर तिवारी पुत्र जगदीश प्रसाद तिवारी 4. द्वारिका प्रसाद तिवारी उर्फ ननके पुत्र जगदीश तिवारी निवासी गण रतोही हाथीगर्दा थाना ललिया जनपद बलरामपुर पंजीकृत हुआ जिसके अभियोग की विवेचना उ0नि0 श्री एम0आर0 पाण्डेय थाना ललिया द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की *माॅनीटरिंग सेल* प्रभारी श्री के0के0 यादव ,अभियोजक श्री नरेन्द्र प्रताप पाण्डेय एवं थाना ललिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तगण 1.जगदीश प्रसाद तिवारी 2.विजय कुमार तिवारी 3.बुद्धिसागर तिवारी 4. द्वारिका प्रसाद तिवारी को मा0 न्यायालय बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धारा के अपराध में 08 वर्ष का कारावास व 100000 रु के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।।
*सोशल मीडिया सेल*
*पुलिस अधीक्षक कार्यालय*
*जनपद बलरामपुर
![ब्यूरो रिपोर्ट- टी.पी. पाण्डेय।](https://www.crimeweek.in/wp-content/uploads/2021/08/IMG-20210712-WA0152-1.jpg)