ओमिक्रोन के संक्रमण से बचाव हेतु पूर्व में की गई व्यवस्थाएं
वर्तमान समय में कोविड के अन्तर्गत ओमीकान का संक्रमण तीव्र गति से फैल रहा है इसलिए आवश्यक है कि ओमीकान के संक्रमण से बचाव हेतु पूर्व में की गयी व्यवस्थाओं को पुनः लागू करते हुए कार्यालयों में कोचिड हेल्प डेस्क की स्थापना, सेनेटाइजेशन, नगरीय / ग्रामीण क्षेत्रों की साफ-सफाई नियमित मास्क का प्रयोग, कोविड से संक्रमित व्यक्तियों की नियमित निगरानी हेतु नगरीय क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गठित ग्राम निगरानी समितियों को पुनः सक्रिय करते हुए दो गज दूरी मॉस्क है जरूरी” नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाये।
तत्कम में निम्न निर्देश निर्गत किये गए है :
1- ग्रामीण क्षेत्र में सभी खण्ड विकास अधिकारी एवं नगरीय क्षेत्र में सभी अधिशासी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में गठित निगरानी समितियों को पूर्ण रूप से सक्रिय करें एवं निगरानी समिति के दायित्वों हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर नामित नोडल अधिकारियों के साथ खण्ड विकास अधिकारी एवं नगरीय क्षेत्रों में वार्डवार नामित नोडल अधिकारियों के साथ बैठक कर उनके कार्यो / दायित्वों के निर्वहन हेतु सजग करें ।
2- गत वर्ष कोविड-19 के दौरान सभी निगरानी समितियों को पल्स ऑक्सीमीटर एवं थमल स्केनर उपलब्ध कराया गया था सम्भवतः वह क्रियाशील होगें। उनका पुनः परीक्षण कर यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि वह खराब न हो तथा उसमें सेल आदि बदलवा दिया जाये। यदि किसी समिति का कोई उपकरण खराब हो तो उसे तत्काल बदलवाया जाये जिससे वह सुचारू रूप से क्रियाशील रह सके।
3- पल्स ऑक्सीमीटर एवं थर्मल स्केनर के संचालन एवं उससे सम्बन्धित गतिविधियों के सम्बन्ध में एक बार पुनः संवेदनीकरण / प्रशिक्षण छोटे-छोटे समूहों में कोविड नियमों का पालन करते हुए समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका एवं नगर पंचायतें सुनिश्चित करायें।
4- सभी निगरानी समितियों यह भी सुनिश्चित करायें कि वर्तमान में 15 से 18 वर्ष के आयु के युवाओं का टीकाकरण का कार्य युद्धस्तर पर चिकित्सा विभाग द्वारा कराया जा रहा है। अस्तु इस कार्य में चिकित्सा विभाग का सहयोग कर अधिक से अधिक टीकाकरण कराना सुनिश्चित करें।
5- ग्राम पंचायतों में पूर्व गठित
ग्राम निगरानी समितियों को पुनः सक्रिय करते हुए उनके नामित अध्यक्ष / सदस्य यदि सेवा निवृत्त / स्थानान्तरित हो गये हो तो उनके नाम एवं मोबाइल नम्बर संशोधित करते हुए सूची अद्यतन व हस्ताक्षरयुक्त जिला विकास अधिकारी को प्रेषित की जाये।
6- समिति के अध्यक्ष के रूप में ग्राम प्रधान की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण है एवं निगरानी समिति के क्रियान्वयन के लिए वह पूर्ण रूप से जिम्मेदार है इसलिए निगरानी समिति के दायित्वों / कार्यों का क्रियान्वयन समय की गम्भीरता के सजग रहकर सुनिश्चित कराया जाये।
7- समस्त निगरानी समितियों द्वारा अपने क्षेत्र अन्तर्गत आने वाले गांव एवं मोहल्ले में पॉजटिव हो रहें व्यक्तियों से फैलने वाले संक्रमण को रोकने हेतु उन्हें होम आइसोलेशन में रखा जाये तथा इसकी सूचना सम्बन्धित ए०एन०एम० एवं आंगनवाड़ी कार्यकत्री द्वारा विकास खण्ड/सी०एच०सी० को उपलब्ध करायी जायेगी।
8- समस्त निगरानी समितियों अपने ग्रामों व मोहल्लों में प्रतिदिन क्षेत्रीय भ्रमण करेगी एवं होम आइसोलेट किये गये व्यक्तियों की निगरानी करेगी। ऐसे व्यक्तियों से अथवा उनके कर उनके स्वास्थ्य सम्बन्धी लक्षणों की जानकारी प्राप्त करेगी। वालों से प्रतिदिन सम्पर्क स्थापित
9- ग्रामों में गठित निगरानी समितियों को पूर्व में थर्मल स्केनर एवं पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराया गया था जिससे समिति द्वारा सम्भावित व्यक्तियों का तापमान लेते हुए इसकी सूचना सामु०स्वा० केन्द्र प्रभारी को दी जायेगी तथा पॉजटिव पाये जाने पर उन्हें होम आइसोलेशन में रखते हुए आवश्यकतानुसार चिकित्सीय उपचार स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
10- ग्राम पंचायतों को संक्रमण से रोकने के लिए ग्राम की साफ-सफाई एवं सेनेटाइजेशन नियमित रूप से • कराना सुनिश्चित किया जाये ।
11- उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी भी ग्रामवासी को कोरोना सम्बन्धी लक्षण प्रतीत होते हैं तो उनके सम्बन्ध में भी पर्यवेक्षणीय टीम को तत्काल सूचित किया जायेगा एवं स्वास्थ्य परीक्षण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
12- समस्त लेखपाल एवं सचिव ग्राम पंचायत का यह दायित्व होगा कि वह प्रतिदिन सम्बन्धित समिति से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सम्पर्क स्थापित करें एवं कोरोना से सम्बन्धित ग्रामों / मोहल्लों में आने वाली समस्याओं का निस्तारण करेंगे।
13- डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर (डी०सी०पी०एम०) समस्त ब्लाक क्म्युनिटी प्रोसेस मैनेजर (बी०सी०पी०एम०) के माध्यम से आशा बहुओं तथा संगनियों का घर-घर भ्रमण सुनिश्चित करेगें तथा निगरानी समिति में उनका सक्रिय योगदान सुनिश्चित करायेगें।
14- जिला युवा कल्याण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि ग्राम निगरानी समिति के क्षेत्रीय भ्रमण में युवक मंगल दल के सभी सदस्य बढ़ चढ़कर सहयोग करें।
15- जहाँ भी ग्राम निगरानी समितियों को यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा अनावश्यक रूप से कोविड के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है तो वह सम्बन्धित बीट कॉन्स्टेबल / हलका इन्चार्ज के माध्यम से विधिक कार्यवाही करायेगें । अतः समस्त सम्बन्धित अधिकारी गण उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
(डा०आदर्श सिंह) जिलाधिकारी, बाराबंकी।
जिलाधिकारी,
पत्रोंक
2050 एवं दिनॉक उपरोक्त।
प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
01-समस्त एम०ओ०आई०सी०. बाराबंकी।
02- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायते, बाराबंकी। 03- समसा खण्ड विकास अधिकारी, जनपद- बाराबंकी को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ
04-जिला पंचायत राज अधिकारी, बाराबंकी। 05 समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद-बाराबंकी।
06-परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, बाराबंकी।
07-उपायुक्त (श्रम / स्वतः रोजगार बाराबकी। 08-जिला विकास अधिकारी, बाराबंकी को अनुश्रवण हेतु।
09-जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, बाराबंकी। 10- मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी।
11- मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी को सूचनार्थ प्रेषित। 12- पुलिस अधीक्षक बाराबंकी।
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