दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई
बलरामपुर।
दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को न्यायालय ने दोषी मानते हुए 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मृतका के सास-ससुर को बरी कर दिया गया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुलदीप सिंह ने बताया कि 22 अगस्त 2017 को अभय प्रताप सिंह ने सादुल्लाहनगर थाने में यह मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी बुआ पम्मी सिंह की शादी ग्राम भैंसाही गोकुला बुजुर्ग निवासी विनय सिंह से 18 जुलाई 2016 को हुई थी। पति विनय सिंह, ससुर सूर्य नरायन सिंह तथा सास कमलेश सिंह दहेज के रूप में पम्मी के पिता के ऊपर खेत का बैनामा कराने का दबाव बनाते थे। मांग न पूरी होने पर इन लोगों ने पम्मी की हत्या कर दी।
कुलदीप सिंह ने अभियोजन पक्ष से आठ गवाहों को पेश किया। विपक्षी वकील ने भी आरोपियों को दोषमुक्त किए जाने की पैरवी की। पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों तथा गवाहों के बयान को ध्यान में रखते हुए जिला जज नरेंद्र बहादुर यादव ने विनय सिंह को 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मृतका के सास-ससुर को दोषी न मानते हुए न्यायालय ने बरी कर दिया है।