उत्तर प्रदेश

*आर्म्स एक्ट के आरोपी को मा0 न्यायालय द्वारा जेल में बिताई गई अवधि की सजा व 2000/- रु0 अर्थदंड*

*श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश* द्वारा सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे *ऑपरेशन कनविक्शन* के तहत चिन्हित मुकदमों में *पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री विकास कुमार* के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में-

दिनांक 25.01.2001 को थाना तुलसीपुर क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद होने के संबंध में थाना तुलसीपुर पर मु0अ0सं0 19/2001 धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम शमशाद अहमद पुत्र नूर मोहम्मद निवासी जनपद बलरामपुर पंजीकृत किया गया।

जिसके अभियोग की विवेचना उ0नि0 श्री पारसनाथ यादव द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी *माॅनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक श्री विशाल पाण्डेय* के नेतृत्व में *सहायक अभियोजन अधिकारी श्रीमती आशा यादव* व *प्रभारी माॅनीटरिंग सेल श्री बृजानन्द सिंह* एवं तुलसीपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर सलाहुद्दीन पुत्र अब्दुल सलीम निवासी रमवापुर थाना को0 उतरौला जनपद बलरामपुर को *मा0 न्यायालय CJSD /ACJM बलरामपुर* द्वारा उपरोक्त धारा के अपराध में जेल में बिताई गई अवधि तक की सजा व 2000/- रु0 अर्थदंड।

*सोशल मीडिया सेल*
*कार्यालय पुलिस अधीक्षक*
*बलरामपुर*

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