दोषी को दस वर्ष की कैद
बलरामपुर।
जिला सत्र न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को जानलेवा हमले के मामले में एक को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुलदीप सिंह ने बताया कि 10 अक्तूबर 2019 को सिविल लाइन निवासी वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कोतवाली देहात में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि नीलकोठी निवासी विनोद तिवारी ने जबर्दस्ती उनके घर में घुसकर पत्नी व बहन को बंधक बना लिया और 15 लाख रुपये का चेक मांगने लगे। चेक न देने पर आरोपी ने जान से मारने की नियत से उन पर फायर कर दिया। फायर मिस होने पर आरोपी ने पिस्टल के बट से हमला कर घायल कर दिया।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सरकारी अधिवक्ता ने नौ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला सत्र न्यायाधीश लल्लू सिंह ने विनोद तिवारी को जानलेवा हमला करने का दोषी करार देते हुुए दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने दोषी को एक लाख 25 हजार रुपये अर्थदंड अदा करने का आदेश भी दिया है।