*दहेज हत्या के 04 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा प्रत्येक को कठोर आजीवन कारावास व 85000-85000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी*
श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश* द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे *ऑपरेशन कनविक्शन* के तहत चिन्हित मुकदमों में *पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री केशव कुमार* के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में-
वादी की लिखित तहरीरी सूचना कि वादी की पुत्री को विपक्षीगण 1. जग प्रसाद मिश्रा पुत्र शिवनरायन मिश्रा 2. पप्पू उर्फ दुर्गेश मिश्रा पुत्र जगप्रसाद मिश्रा 3. राधा मिश्रा पत्नी जग प्रसाद मिश्रा 4. नीतू मिश्रा पत्नी पप्पू उर्फ दुर्गेश निवासी गण साथी रोड गैसड़ी द्वारा दहेज की माँग न पूरी होने पर प्रताड़ित करना व पेट्रोल डालकर जला देना जिससे इलाज के दौरान मृत्यु हो जाना के आधार पर दिनांक- 02.10.2016 को थाना कोतवाली गैसड़ी पर *मु0अ0सं0- 731/16 धारा-302/34, 498A भा0द0वि0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट बनाम 1. जग प्रसाद मिश्रा पुत्र शिवनरायन मिश्रा 2. पप्पू उर्फ दुर्गेश मिश्रा पुत्र जगप्रसाद मिश्रा 3. राधा मिश्रा पत्नी जग प्रसाद मिश्रा 4. नीतू मिश्रा पत्नी पप्पू उर्फ दुर्गेश निवासी गण साथी रोड गैसड़ी* पंजीकृत हुआ जिसके अभियोग की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर *श्री जे0आर0 गौतम* द्वारा की गयी तथा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की *माॅनीटरिंग सेल* प्रभारी श्री सर्वेन्द्रनाथ, विशेष लोक अभियोजक श्री नरेन्द्र प्रताप पाण्डेय एवं थाना कोतवाली गैसडी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त गण 1. जग प्रसाद मिश्रा 2. पप्पू उर्फ दुर्गेश मिश्रा 3. राधा मिश्रा 4. नीतू मिश्रा उपरोक्त को जिला एवं सत्र न्यायालय बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध मे प्रत्येक को कठोर आजीवन कारावास व 85000-85000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
*सोशल मीडिया सेल*
*पुलिस अधीक्षक कार्यालय*
*जनपद बलरामपुर*