*एक अदद अवैध चाकू रखने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 05 माह का कारावास व 500 रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।*
– श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश* द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे *ऑपरेशन कनविक्शन* के तहत चिन्हित मुकदमों में *पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री केशव कुमार* के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में-
एक अदद अवैध चाकू रखने के सम्बन्ध में आरोपी रामनरेश पुत्र छोटू नि0 बभनी कठेर थाना गौरा चौराहा बलरामपुर को गिरफ्तार किया गया व बरामदगी के आधार थाना कोतवाली गैसड़ी पर मु0अ0सं0 86/03 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया ।
अभियोग की विवेचना *उ0नि0 श्री छोटेलाल थाना कोतवाली गैसड़ी* द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी माॅनीटरिंग सेल प्रभारी श्री के0के0 यादव व *श्री अनूप कुमार सिंह एपीओ* एवं थाना कोतवाली गैसड़ी पुलिस के न्या0 पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मा0 न्यायालय जे0एम0 प्रथम धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त रामनरेश पुत्र छोटू उपरोक्त को 05 माह का कारावास व 500रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
*सोशल मीडिया सेल*
*पुलिस अधीक्षक कार्यालय*
*जनपद बलरामपुर*
