बहन से छेड़खानी के शक में की थी युवक की हत्या, पिता भी गए जेल
बलरामपुर जिले की अपर जिला एवम सत्र न्यायलय की अदालत ने युवक की हत्या के मामले में दोष सिद्ध हो जाने पर 3 भाईयों सहित चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 38 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जबकि एक आरोपी को साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया गया है।
शासकीय अधिवक्ता रणधीर सिंह ने रविवार को बताया कि उतरौला कस्बे के आर्य नगर में पवन कुमार नामक युवक की मोहल्ले के रहने वाले हबीब, उमर, महबूब इनके पिता अब्दुल रशीद और अकील अहमद आदि ने चाकू मार कर हत्या कर दी थी।
इलाज के लिए ले जाते समय हो गई थी मौत
इन लोगों को शक था कि पवन कुमार उनकी बहन से छेड़खानी करता है। हत्या के बाद उतरौला थाने में 23 मई 2007 को शिव पूजन उर्फ पप्पू पुत्र राम गरीब द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था। मोहल्ले के हबीब, उमर, महबूब, अब्दुल रशीद और अकील ने उसके भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में पवन की मौत हो गई थी।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बाद में अदालत में दोनों पक्षों के बयान और गवाहों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायलय की अदालत ने शनिवार को हबीब, उमर, महबूब, अब्दुल रशीद और अकील को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि नरेंद्र मिश्र को साक्ष्य के आभाव में आरोप मुक्त कर दिया गया है।
