*आर्म्स एक्ट के आरोपी को मा0 न्यायालय द्वारा न्यायालय उठने तक का कारावास व 1000/- रु0 अर्थदंड की सजा सुनाई गई।*
श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश* द्वारा सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे *ऑपरेशन कनविक्शन* के तहत चिन्हित मुकदमों में *पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री विकास कुमार* के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में-
दिनांक 19.03.1997 को थाना तुलसीपुर क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा बरामद होने के संबंध में थाना तुलसीपुर पर मु0अ0सं0 56/97 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम मंगरे पुत्र रमजान नि0 शीतलापुर थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर पंजीकृत किया गया।
जिसके अभियोग की विवेचना उ0नि0 त्रिलोकीनाथ तिवारी द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी *माॅनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक श्री विशाल पाण्डेय* के नेतृत्व में *सहायक अभियोजन अधिकारी श्रीमती आशा यादव* व *प्रभारी माॅनीटरिंग सेल* एवं थाना तुलसीपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त मंगरे पुत्र रमजान उपरोक्त को *मा0 न्यायालय CJJM/JM बलरामपुर* द्वारा उपरोक्त धारा के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 1000/- रु0 अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
*सोशल मीडिया सेल*
*कार्यालय पुलिस अधीक्षक*
*बलरामपुर*




