बलरामपुर

“आपरेशन शिकंजा” के तहत निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा दिलवायी जा रही है

बलरामपुर।

धारा 354 भा0द0वि0 व 08 पॅाक्सो एक्ट के 03 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा 05-05 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 15000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी

पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री केशव कुमार के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में “आपरेशन शिकंजा” के तहत निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा दिलवायी जा रही है जिसके क्रम में-

वादिनी कुमारी सावित्री वर्मा निवासी खैराही थाना को0 देहात की तहरीरी सूचना के आधार पर दिनांक- 09.06.2021 को थाना को0 देहात पर मु0अ0सं0- 141/21 धारा 354, 354 ख, 504,506 भा0द0वि0 व 8 पॅाक्सो एक्ट बनाम उदयराज आदि निवासी ग्राम खैराही थाना को0 देहात बलरामपुर पंजीकृत हुआ जिसके अभियोग की विवेचना नि0 श्री विद्यासागर वर्मा द्वारा की गयी तथा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की *माॅनीटरिंग सेल* प्रभारी श्री के0के0 यादव, *विशेष लोक अभियोजक श्री पवन कुमार शुक्ला* एवं थाना को0 देहात पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त उदयराज, पिल्लू उर्फ सुरजीत व लल्लू उर्फ सौरभ को मा0 न्यायालय ASJ/स्पे0 जज पाक्सो एक्ट बलरामपुर द्वारा धारा 354 भा0द0वि0 व 8 पोक्सो एक्ट के अपराध में 05-05 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 15000 रु0 का अर्थदण्ड की सजा की सजा सुनाई गई।

ब्यूरो रिपोर्ट- टी.पी. पाण्डेय।
ब्यूरो रिपोर्ट- टी.पी. पाण्डेय।

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