राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आचार संहिता का पाठ पढ़ाया
उन्नाव।
जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम रवींद्र कुमार ने रविवार को विकास भवन सभागार में बैठक कर आचार संहिता की विस्तृत जानकारी दी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से कहा आचार संहिता का शतप्रतिशत पालन करें। उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने निर्वाचन कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए बैठक में मौजूद अफसरों को निर्देश दिया कि निर्वाचन आयोग के नियमों का शतप्रतिशत पालन कराएं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने रविवार को विकास भवन सभागार में आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को संपन्न कराने के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और सभी अफसरों के साथ बैठक की। जिला निर्वाचन अधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम दिशा निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उन्नाव में चतुर्थ चरण में चुनाव होगा, निर्वाचन की अधिसूचना 27 जनवरी 2022 को लागू होगी। नामांकन 3 फरवरी 2022, नामांकन पत्रों की जांच 04 फरवरी तथा 7 फरवरी को नाम वापसी होगी। उन्होंने बताया कि मतदान 23 फरवरी और मतगणना 10 मार्च को होगी। डीएम ने बताया कि 15 जनवरी तक कोई भी रोड शो, पदयात्रा, साइकिल या बाइक आदि का आयोजन नहीं किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन में 22,85,870 मतदाताओं को मतदान करना है। जिसमें से पुरुष मतदाता 12,40,612 , महिला मतदाता 10,45,145 व अन्य मतदाताओं की संख्या 113 है। 80 वर्ष से ऊपर के 41,974 , दिव्यांग मतदाता 17,240 हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 3,196 सर्विस मतदाता और 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 22,608 है। उन्होंने बताया कि जनपद में 1,682 मतदान केंद्र और 2,656 मतदेय स्थल हैं। जिले में मतदाताओं का जेंडर रेशियो 842, जनपद में मतदाताओं को ईपी रेशियो 64 प्रतिशत है। बैठक में एसपी दिनेश त्रिपाठी, सीडीओ दिव्यांशु पटेल, एडीएम नरेंद्र सिंह, एडीएम न्यायिक, नगर मजिस्ट्रेट विजेता, के अलावा पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी एवं सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बैठक में शामिल रहे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में रैली और सभाओं के लिए ग्राउंड तय कर दिए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के समस्त निर्देशों व कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए तय ग्राउंड पर ही रैली और सभा होगी। सार्वजनिक मार्ग या रास्ते, चैराहों व गलियों में किसी भी प्रकार की बैठक, नुक्कड़ नाटक आदि आयोजित नहीं किए जाएंगे।