चोरी के अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 02 वर्ष का कारावास व 60000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी
बलरामपुर।
श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री केशव कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में-
वादी तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना को0 नगर श्री देवेन्द्र पाण्डेय की तहरीरी सूचना के आधार पर कि अभियुक्त राजू उर्फ बब्बन पाण्डेय पुत्र रामभुलावन निवासी पाण्डेय पुरवा थाना इकौना श्रावस्ती के कब्जे से मु0अ0सं0 361/20 थाना को0 नगर से संबंधित चोरी की हुई हीरो एचएफ डीलक्स नं0 यूपी 47 पी 4699 बरामद होने पर थाना को0 नगर दाखिल किया गया, जिसके अभियोग की विवेचना उ0नि0 श्री दीनानाथ सागर द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की माॅनीटरिंग सेल प्रभारी श्री के0के0 यादव, *एस0पी0ओ0 श्री अजय कुमार* एवं थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त राजू उपरोक्त को मा0 न्यायालय CJM बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध मे 02 वर्ष का कारावास व 60000 रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।