तीन साल का कारावास
बलरामपुर।
अनुसूचित जाति के व्यक्ति को पीटने के मामले में सोमवार को न्यायालय ने दोषी को तीन साल के कारावास की सजा व पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
विशेष अभियोजन अधिकारी (एससी/एसटी एक्ट) रणधीर सिंह ने बताया कि नगर कोतवाली के विशुनीपुर निवासी राम सागर ने 10 अक्तूबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि नौ अक्तूबर 2018 को वह अपने भांजे को डांट रहा था। तभी गांव के ही दो लोगों ने बेवजह उसे लाठी-डंडे से पीट दिया। जान से मारने की धमकी देते हुए जातिसूचक गालियां भी दीं।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर रामसेवक व कपिल के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के दौरान रामसेवक की मृत्यु हो गई। दूसरे अभियुक्त कपिल को विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी विनोद कुमार ने दोषी मानते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।