चालक को नींद आने से स्कूल बस खाईं में पलटी
लखीमपुर खीरी।
बांकेगंज। कुकरा से स्कूली बच्चों को लेकर गुलाब नगर जा रही बस गांव के मोड़ के पर खाईं में पलट गई। यह हादसा चालक को नींद आ जाने के कारण हुआ। घटना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों और अभिभावकों ने शीशा तोड़कर सभी 35 बच्चों को बाहर निकाला। घटना में दो बच्चे मामूली चोटिल हुए हैं।
गोला स्थित चिल्ड्रेंस एकेडमी स्कूल की बस रोज सुबह बांकेगंज, कुकरा, गुलाब नगर और संसारपुर से बच्चों को लेने आती है। बृहस्पतिवार सवेरे करीब सात बजे यह बस बांकेगंज और कुकरा से बच्चों को लेने के बाद गुलाबनगर गांव जा रही थी। गुलाब नगर गांव के पहले ड्राइवर को नींद आ गई। इसी दौरान मोड़ पर बस असंतुलित होकर खाईं में पलट गई।
गनीमत यह रही कि जिस खाईं में बस पलटी वह ज्यादा गहरी नहीं थी। बस पलटते देख आसपास गन्ने खेतों में काम कर रहे लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। बस में सवार बच्चे चीख-पुकार कर रहे थे। ग्रामीणों ने बस के सामने लगे शीशे को तोड़कर किसी तरह बच्चों को बाहर निकाला। बस में सवार 35 बच्चों में से दो बच्चे सात वर्षीय अखंड प्रताप और आठ वर्षीय अभिषेक मामूली रूप से चोटिल हो गए।
इस बीच घटना की सूचना आसपास के गांवों में फैल गई। इस पर बच्चों के अभिभावक और स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। तब तक सारे बच्चे बस से बाहर निकाले जा चुके थे। बस पलटते ही ड्राइवर मौके से भाग गया। मौके पर अभिभावकों के पहुंचते ही दहशतजदा बच्चे अपने माता-पिता से लिपट कर रोने लगे।
इस बीच स्कूल के प्रबंधक सतीश कुमार गुप्ता और प्राचार्य अजय कृष्ण आनंद भी घटनास्थल पर पहुंचे। अभिभावकों ने मामले की शिकायत थाना मैलानी की चौकी बांकेगंज पुलिस से की। अभिभावक वीरेंद्र सिंह, वसीम खां, जकी अहमद अहमद, देवा सिंह, राजीव आदि ने पुलिस से कहा कि हम कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराना चाहते हैं। इतना जरूर चाहते हैं कि स्कूल बस मानक और क्षमता के अनुसार ही संचालित की जाए। इस पर स्कूल प्रबंधक ने पुलिस के सामने लिखित आश्वासन दिया कि बच्चों को लाने-ले जाने वाली बस मानक के अनुसार और क्षमता के अनुकूल ही चलाई जाएगी।
‘बांकेगंज के पास स्कूल बस पलटने से दो बच्चे मामूली चोटिल हुए हैं। किसी अभिभावक ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ तहरीर नहीं दी है। गोला, मैलानी और भीरा थाना क्षेत्र में संचालित सभी स्कूलों के प्रबंधकों को नोटिस जारी किया गया है। इसमें प्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों को लाने ले जाने वाली स्कूल बसें क्षमता के अनुसार ही चलाई जाएं। बस के चालक और परिचालक की फोटो युक्त आईडी स्कूल प्रबंधन जारी करे। चालक स्कूल की बसों को निर्धारित गति सीमा के अंदर ही चलाएंगे। नियमों का पालन न करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।