मुजरिमों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की गुहार लगाई
गोरखपुर।
शर्मिला देवी पत्नी राम प्रीति निवासी ग्राम पोछिया ब्रह्मस्थान मझौना बिचला टोला थाना खोराबार तहसील सदर जिला गोरखपुर ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर को दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा है कि मैं प्रार्थनी ने दिनांक 15:12 /2022 को एक मुकदमा अपराध संख्या 812/ 2022 अंतर्गत धारा 354 ,323, 504, 506 आईपीसी व 7/ 8 पोक्सो एक्ट थाना खोराबार में दर्ज करवाई। उक्त मुकदमा की प्रार्थिनी वादिनी मुकदमा है। उस मुकदमे में मेरी पुत्री पीड़िता शशि कला उम्र 13 वर्ष का दिनांक 19/12/ 2022 को मेडिकल रिपोर्ट हेत, जिला अस्पताल गोरखपुर में आने को विवेचना अधिकारी महोदय ने कहा था कि चले आना अपनी पुत्री के साथ में मैं गई अस्पताल से घर आने में समय लगभग 6:00 बजे शाम हो गई मौसम के कारण अंधेरा हो गया था। घर से थोड़ी दूरी पर रास्ते में मुझे और मेरे पुत्री को अखिलेश उर्फ अकलेश पुत्र रमाकांत जो मुकदमे में मुजरिम है अपने दो अन्य साथियों के साथ घेर कर धमकाने लगे कि मुकदमा उठा लो नहीं तो पूरे परिवार को खत्म करवा दूंगा मैं और मेरी पुत्री हाथ पैर जोड़कर किसी तरह से बीच-बचाव कर घर पहुंची। दिनांक 29/ 12 /2022 को थाने पर गए थे जहां पर विवेचना अधिकारी दरोगा जी सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने हमें गाली देकर भगा दिया। कहा कि जाओ जिस अधिकारी के पास जाना हो। मुजरिम की गिरफ्तारी नहीं करेंगे। पुनः दिनांक 5/ 1/ 2023 को शाम समय करीब 4:00 बजे मुजरिम के दोस्त कुंवर प्रताप पुत्र परशुराम अपने एक साथी को लेकर धमकी दिया की यादि हमारे दोस्त अखिलेश उर्फ अकलेश को कुछ हो गया तो तुम्हारे पुत्री के ऊपर तेजाब फेंक कर जलाकर हत्या करवा देंगे। थाने पर हम पैसा दिए हैं हम लोग का कुछ नहीं होगा। शर्मिला देवी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गोरखपुर से मुजरिमों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की गुहार लगाई है। विवेचना अधिकारी सत्य प्रकाश त्रिपाठी से मीडिया के द्वारा पूछने पर बताया कि हमने बादिनी मुकदमा को ना गाली दिया है ना तो भगाया है। विवेचना अधिकारी ने बादिनी मुकदमा के द्वारा लगाए गए आरोप को असत्य बताया है।
