उत्तर प्रदेश
युवक को सात साल की कैद
उन्नाव।
किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने सात साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
बिहार थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने गांव के ही युवक के खिलाफ बेटी को अगवा कर ले जाने और उससे दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने पिता की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए दोषी को जेल भेज दिया था।
आरोपी के खिलाफ विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट में मुकदमा विचाराधीन था। शुक्रवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप श्रीवास्तव की दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी को सात साल कैद की सजा सुनाई। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
