*नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कारावास व 60000रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।*
बलरामपुर
श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश* द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे *ऑपरेशन कनविक्शन* के तहत चिन्हित मुकदमों में *पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री केशव कुमार* के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में-
वादी श्री मेंहदी हसन पुत्र दफेदार नि0 बरदौलिया थाना हरैया की तहरीरी सूचना कि विपक्षी द्वारा वादी की नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाना व दुष्कर्म की घटना कारित करने के सम्बन्ध में आरोपी हमीद पुत्र मकबूल नि0 बरदौलिया थाना हरैया बलरामपुर के विरुद्ध मु0अ0सं0 02/2014 धारा 363, 366, 376 भा0द0वि0 व 4 पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया ।
अभियोग की विवेचना *उ0नि0 श्री रामवृक्ष* द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी *माॅनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव* के नेतृत्व में माॅनीटरिंग सेल प्रभारी श्री के0के0 यादव व *श्री पवन कुमार शुक्ला विशेष लोक अभियोजक* एवं थाना हरैया पुलिस के न्या0 पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट द्वारा उपरोक्त धाराओं में अभियुक्त हमीद को 10 वर्ष का कारावास व 60000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
*सोशल मीडिया सेल*
*पुलिस अधीक्षक कार्यालय*
*जनपद बलरामपुर*
