कोर्ट ने सभी को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपए अर्थदंड की सुनाई सजा
बलरामपुर ।
जिला एवम सत्र न्यायालय ने पत्नी को विदा कराने गए युवक की हत्या मामले में सुनवाई की। जिसमें 3 लोगों को हत्या का दोषी करार दिया। कोर्ट ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने बताया कि ललिया थाना क्षेत्र के कंजेभारिया गांव में पत्नी विदा कराने गए राम प्रसाद उर्फ ननकाने 25 को विवाद के दौरान मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। जिसका मुकदमा मृतक के भाई हनुमान प्रसाद ने ललिया थाने में 24 मार्च 2015 को दर्ज कराया था। जिसकी विवेचना मोतीलाल मौर्य ने की।
न्यायालय में पुलिस मानिट्रिंग सेल के प्रभारी केके यादव ने प्रभावी पैरवी की। मुकदमे में दोनों तरफ से तमाम गवाह एवं बयान के बाद जिला एवम सत्र न्यायालय की अदालत ने सकुई पुत्र नानमून, बृजेंद्र कुमार उर्फ झगरू, दौलतराम पुत्र लल्लू निवासीगण ग्राम कंजेभारियां थाना ललिया को दोषी करार दिया। जिला जज लल्लू सिंह ने तीनों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
