*गोली मारकर सोना व चाँदी लूटने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कठोर कारावास व 60000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी*
श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश* द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे *ऑपरेशन कनविक्शन* के तहत चिन्हित मुकदमों में *पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री केशव कुमार* के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में-
वादी श्री शीतला प्रसाद सोनी पुत्र स्व0 छागुर सोनी निवासी जिगनी थाना सादुल्लानगर बलरामपुर की तहरीरी सूचना के आधार पर कि बदमाशों द्वारा वादी को गोली मारकर सोना, चांदी से भरा बैग छीन लेने के आधार पर दिनांक- थाना सादुल्लानगर पर *मु0अ0सं0- 642/2015 धारा 394, 307 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात* पंजीकृत हुआ। विवेचना से अभियुक्त सुधीर दूवे पुत्र भगेलू निवासी चांदपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा का नाम प्रकाश मे आया। जिसके अभियोग की विवेचना उ0नि0 श्री सर्बजीत प्रसाद मौर्या थाना सादुल्लानगर द्वारा की गयी तथा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की *माॅनीटरिंग सेल* प्रभारी श्री के0के0 यादव, *ADGC श्री नवीन कुमार तिवारी* एवं थाना सादुल्लानगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त सुधीर दूवे उपरोक्त को मा0 न्यायालय ASJ-1 बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध मे 10 वर्ष का कठोर कारावास व 60000 रु0 का अर्थदण्ड की सजा की सजा सुनाई गई।
*सोशल मीडिया सेल*
*पुलिस अधीक्षक कार्यालय*
*जनपद बलरामपुर*
