उत्तर प्रदेश

*उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम के मामले में अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा न्यायालय उठने तक की सजा व 2000रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी*

*श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश* द्वारा सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे *ऑपरेशन कनविक्शन* के तहत मुकदमों में *पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री विकास कुमार* के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में-

वादी श्री गजेन्द्र नाथ पाण्डेय वनरक्षक की तहरीरी सूचना के आधार पर कि विपक्षी मौलाना महीबुल्लाह पुत्र आशिक अली नि0 नेवादा थाना सादुल्लानगर बलरामपुर द्वारा लकड़ी चोरी करने के संबंध में थाना सादुल्लानगर पर *मु0अ0सं0- 38/20 धारा 4/10 उ0 प्र0 ग्रा0 एवं पर्वतीय वन सं0 अधि0 , 3/28 उ0प्र0 अभिवहन नियमावली 1978 बनाम मौलाना महीबुल्लाह पुत्र आशिक अली नि0 नेवादा थाना सादुल्लानगर बलरामपुर* पंजीकृत हुआ।

जिसके अभियोग की विवेचना उ0नि0 करीमुल्ला हुसैन द्वारा की गयी तथा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी *सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र यादव , प्रभारी माॅनीटरिंग सेल श्री बृजानंद सिंह* एवं थाना सादुल्लानगर पुलिस के न्या0 पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप *माo न्यायालय ACJJD/JM उतरौला बलरामपुर* द्वारा अभियुक्त मौलाना महीबुल्लाह उपरोक्त को उपरोक्त धाराओं के अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा व 2000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

ब्यूरो रिपोर्ट- टी.पी. पाण्डेय।
ब्यूरो रिपोर्ट- टी.पी. पाण्डेय।

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