*अवैध तमन्चा 12 बोर मय 01 अदद जिंदा कारतूत 12 बोर रखने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 11 माह का कारावास व 500 रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।*
बलरामपुर
श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन* के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री केशव कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में-
अवैध तमन्चा 12 बोर मय 01 अदद जिंदा कारतूत 12 बोर रखने के सम्बन्ध में आरोपी राजेन्द्र प्रसाद गीरी पुत्र राम छबीले नि0 मथुरा बजार थाना ललिया के को गिरफ्तार किया गया व बरामदगी के आधार थाना ललिया पर मु0अ0सं0 197/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट अभियोग पंजीकृत किया गया ।
अभियोग की विवेचना *तत्कालीन उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार तिवारी* द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी माॅनीटरिंग सेल प्रभारी श्री के0के0 यादव व *श्री अनूप कुमार सिंह एपीओ* एवं थाना ललिया पुलिस के न्या0 पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मा0 न्यायालय जे0एम0 प्रथम धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद गीरी उपरोक्त को 11 माह का कारावास व 500रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
*सोशल मीडिया सेल*
*पुलिस अधीक्षक कार्यालय*
*जनपद बलरामपुर*
