बलरामपुर
बलरामपुर के सभी ग्राम पंचायतों में होगी सभा
बलरामपुर।
जिले में कलेक्टर रिमिजियुस एक्का ने छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र की विशेष ग्राम सभा का आयोजन जिले के सभी ग्राम पंचायतों में 3 और 4 मार्च 2024 को करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 (2) (क) के तहत गणपूर्ति के साथ-साथ ग्राम सभा में सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति करवाने का दायित्व सचिव, सरपंच और पंच का होगा।
