बलरामपुर

बलरामपुर के सभी ग्राम पंचायतों में होगी सभा

बलरामपुर।

जिले में कलेक्टर रिमिजियुस एक्का ने छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र की ​​​​​​विशेष ग्राम सभा का आयोजन जिले के सभी ग्राम पंचायतों में 3 और 4 मार्च 2024 को करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 (2) (क) के तहत गणपूर्ति के साथ-साथ ग्राम सभा में सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति करवाने का दायित्व सचिव, सरपंच और पंच का होगा।

ब्यूरो रिपोर्ट- टी.पी. पाण्डेय।
ब्यूरो रिपोर्ट- टी.पी. पाण्डेय।

 

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