पति की हत्या करने वाली महिला को उम्रकैद
बलरामपुर।
रेहराबाजार के जनकपुर लोनियनडीह गांव में चार साल पहले पति की धारदार हथियार से वार कर हत्या करने वाली सरस्वती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम फास्ट ट्रैक जहेंद्र पाल सिंह ने कारावास के साथ 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता नवीन तिवारी ने बताया कि बैरिया सुर्जरनपुर के मजरे जनकपुर लोनियनडीह गांव निवासी उदयभान की 12 सितंबर 2018 की रात हत्या कर दी गई थी। उसकी पत्नी सरस्वती ने ही उसके गले पर धारदार हथियार से वार किए थे। उदयभान की मृत्यु के बाद उसका शव घर में बेड पर पड़ा था। चीख-पुकार सुनकर उसके बच्चे भी कमरे में पहुंच गए थे। बच्चों ने अपनी मां को पिता की हत्या करते हुए देखा, तो चाचा हंसराज को बताया।
न्यायालय में सरस्वती ने अपनी सफाई में कहा कि उसका पति उसे मारना चाहता था। चार बार मारने का प्रयास किया, तो उसने अपने बचाव में कुदाल से पति के ऊपर प्रहार किया। गर्दन पर कुदाल लग जाने से उसकी मृत्यु हो गई। जबकि हंसराज का कहना था कि मृतक के बेटे साजन ने उसके घर आकर बताया कि सरस्वती ने उदयभान को मार डाला है।
