बलरामपुर

नाबालिग को बहला फुसला कर भगा ले जाना व दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष का साश्रम कारावास व 13,000 रु का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई

बलरामपुर।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में-

वादी द्वारा थाना स्थानीय पर दी गई लिखित तहरीरी में सूचित किया गया कि विपक्षी द्वारा वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आधार पर विपक्षी ऋषिकेश सिंह पुत्र शिव गोपाल सिंह नि0 सुदर्शन जोत थाना महराजगंज तराई बलरामपुर के विरुद्ध थाना महराजगंज तराई पर मु0अ0सं0- 828/2017 धारा- 363, 366ए, 376 भा0द0वि0 व धारा 3/4 पाॅक्सो एक्ट पजीकृत हुआ जिसके अभियोग की विवेचना उ0नि0 दिनेश कुमार सिंह द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री पवन कुमार वर्मा, माॅनीटरिंग सेल प्रभारी श्री सर्वेन्द्रनाथ एवं महराजगंज तराई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय ASJ/ स्पे0 जज पाॅक्सो कोर्ट बलरामपुर द्वारा धारा 363,366ए, व 3/4 पाॅक्सो एक्ट के अपराध में अभियुक्त ऋषिकेश सिंह को जेल में बितायी गयी अवधि सहित 10 वर्ष का साश्रम कारावास व 13,000 रु अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

ब्यूरो रिपोर्ट- टी.पी. पाण्डेय।
ब्यूरो रिपोर्ट- टी.पी. पाण्डेय।

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