राष्ट्रीय प्रवक्ता आईपी सिंह को जेल
बलरामपुर।
में जिला एवं सत्र न्यायालय के एमपी एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आईपी सिंह को 22 वर्ष पुराने मामले में जेल भेज दिया है।
पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि आईपी सिंह जिला पंचायत चुनाव के दौरान बूथ कैप्चरिंग व बवाल के मामले में देहात थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जिसका मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था।
एमपी एमएलए कोर्ट ने कई बार उन्हें समन भेजा लेकिन वह हाजिर नहीं हुए। जिस पर कोर्ट ने आईपी सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया लेकिन फिर भी वह कोर्ट में पेश नहीं हुए। बृहस्पतिवार को आईपी सिंह ने कोर्ट में हाजिर होकर अंतरिम जमानत की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया।
उल्लेखनीय है कि करीब सन 22 वर्ष पूर्व हुए जिला पंचायत चुनाव में मतदान के दिन दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री आईपी सिंह बलरामपुर के एक मतदान केन्द्र पर पहुंचे थे जहां बूथ कैप्चरिंग को लेकर जमकर बवाल हुआ था। आईपी सिंह पर बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगे थे और पुलिस ने आईपी सिंह सहित 5 लोगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। बाद में उंन्हे जमानत पर रिहा किया गया।
जमानत मिलने के बाद आईपी सिंह दुबारा कोर्ट में हाजिर नही हुआ। कोर्ट के कई बार के आदेशों के बाद भी पेश न हुए थे वृहस्पतिवार को जब कोर्ट में अंतरिम जमामत के लिये हाजिर हुए तो कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया है।
