बलरामपुर

हत्या के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व कुल 50,000/-रु का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई

बलरामपुर।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में-

अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की पत्नी पर धारदार हँसिया से हमला कर हत्या कर देने के संबंध में वादी सूर्य भान पुत्र बुधई द्वारा थाना को0 नगर पर लिखित तहरीरी सूचना दी गई। जिसमें थाना को0 नगर पर मु0अ0सं0- 373/2022 धारा- 302 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात व्यक्ति पंजीकृत हुआ। अभियोग की विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर श्री दर्वेश कुमार द्वारा की गयी। दौराने विवेचना अभियुक्त अत्ते उर्फ हरिराम वर्मा पुत्र लल्लन नि0 कटिया मटेरा थाना को0 नगर बलरामपुर द्वारा जुर्म करना प्रकाश में आने पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0- 373/2022 धारा- 302 भा0द0वि0 में धारा 3(2)V SC/ST Act बढ़ोत्तरी की गई। जिसके उपरान्त आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी *मॉनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक श्री विशाल पाण्डेय* के नेतृत्व में *विशेष लोक अभियोजक श्री रणधीर सिंह ,मॉनीटरिंग सेल प्रभारी श्री बृजानन्द सिंह* एवं थाना को0 नगर मय टीम द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को *मा0 न्यायालय ASJ/SPLJ/SC/ST Act बलरामपुर* द्वारा उपरोक्त धारा के अपराध में अभियुक्त अत्ते उर्फ हरिराम को आजीवन कारावास व कुल 50,000/-रु का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

ब्यूरो रिपोर्ट- टी.पी. पाण्डेय।
ब्यूरो रिपोर्ट- टी.पी. पाण्डेय।

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