*पुलिस अधीक्षक बलरामपुर के निर्देशानुसार थाना सादुल्लानगर पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्रांतर्गत शादी का झांसा देकर नाबालिग युवती को भगा ले जाने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार*
घटना का संक्षिप्त विवरण*- वादी थाना स्थानीय पर प्रार्थना-पत्र दिया गया कि दिनांक 12.09.26 को वादी की पुत्री उम्र करीब 15 वर्ष के अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई है। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0-49/26 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। गुमशुदा की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे थे।
*पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री मार्तण्ड प्रकाश सिंह* द्वारा महिला संबंधी अपराधों में त्वरित कठोर एवं वैधानिक कार्यवाही हेतु दिए गए निर्देश के क्रम में *अपर पुलिस अधीक्षक श्री विशाल पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी उतरौला डाँ0 जितेन्द्र कुमार* के पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र वर्मा थाना सादुल्लानगर जनपद बलरामपुर के कुशल नेतृत्व में-
आज दिनांक 16.09.2026 को थाना सादुल्लानगर पर पंजीकृत मु0अ0स0-49/26 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत से सम्बन्धित प्रकाश मे आये अभियुक्त मो0 साबिर खान पुत्र बैतुल्ला उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम मनीगढ़ थाना सादुल्लानगर जनपद बलरामपुर को थाना सादुल्लानगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्टेशन मनकापुर जनपद गोण्डा से गिरफ्तार किया गया। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 87 बीएनएस की बढ़ोतरी करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया है ।
*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-*
मो0 साबिर खान पुत्र बैतुल्ला, उम्र करीब 21 वर्ष, निवासी ग्राम मनीगढ़ा, थाना सादुल्लानगर, जनपद बलरामपुर।
*गिरफ्तार कर्ता टीम–*
1. उ0नि0 दुर्गेश तिवारी
2. हे0का0 अमजद खाँ,
3. का0 महमूद अली
4. म0का0 महिमा वर्मा
*सोशल मीडिया सेल*
*कार्यालय पुलिस अधीक्षक*
*बलरामपुर*




