उत्तर प्रदेश
दुष्कर्म के आरोपी को शादी की शर्त पर जमानत
दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दुष्कर्म के आरोपी को शादी की शर्त पर जमानत दी है। कोर्ट ने रिहाई के 15 दिनों के अंदर पीड़िता से शादी करने और उसकी बच्ची को बेटी का दर्जा देने की शर्त पर यह आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि जेल से बाहर आने के बाद हर हाल में दुष्कर्म पीड़िता से आरोपी 15 दिन के अंदर शादी रजिस्टर्ड करे। सिर्फ यही नहीं, जमानत देते हुए 4 शर्तें भी हाईकोर्ट ने लागू की हैं।
- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपने फैसले में यह भी कहा कि आरोपी शादी पूरी होने की तारीख से 1 महीने के अंदर अपनी शादी को रजिस्टर्ड कराए।
- शादी के बाद आरोपी पीड़िता और उसकी बच्ची को बतौर पत्नी और बेटी सभी अधिकार देगा, जिसकी वह हकदार हैं।
- न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए दिया है।
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रिपोर्ट- राम सहाय