बलरामपुर

दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास

बलरामपुर की जिला एवं सत्र न्यायालय की अदालत ने बुधवार को हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि तुलसीपुर थाना के जगदीशपुर गांव में 9 अगस्त 2018 में शोभाराम यादव को जानवर द्वारा खेत चर लेने को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें शोभाराम यादव को हंसिए से मार दिया गया था। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले में मृतक के भतीजे धनश्याम यादव ने गांव के जय बहादुर मिश्रा और उसके भाई केदार नाथ उर्फ खुदबुद पुत्रगण चुनगुद मिश्रा के विरुद्ध दर्ज कराई थी।

मुकदमा के दौरान पुलिस मॉनीटरिंग सेल के प्रभारी के के यादव द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। दोनों पक्ष की तरफ से तमाम गवाह और साक्ष्य पेश किए गए और जिरह बहस की गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायलय के जिला जज लल्लू सिंह ने जय बहादुर मिश्रा और केदार नाथ मिश्र को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

ब्यूरो रिपोर्ट- टी.पी. पाण्डेय।
ब्यूरो रिपोर्ट- टी.पी. पाण्डेय।

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