बलरामपुर

*दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कठोर कारावास

 बलरामपुर

*दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कठोर कारावास व 55000रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।*

*श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश* द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे *ऑपरेशन कनविक्शन* के तहत चिन्हित मुकदमों में *पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री केशव कुमार* के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में-

दिनांक 01.10.2021 को वादिनी की तहरीरी सूचना कि विपक्षी द्वारा वादिनी की लड़की को शौच के समय गन्रे के खेत में ले जाकर दुष्कर्म की घटना कारित करना व जान से मार देने की धमकी के सम्बन्ध में आरोपी धर्मराज पुत्र मोहन लाल यादव नि0 बेला कौवा किठुरा थाना को0 देहात जनपद बलरामपुर के विरुद्ध मु0अ0सं0 271/21 धारा 376, 504, 506 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।
अभियोग की विवेचना *उ0नि0 श्री ओम नरायन मिश्रा द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी *माॅनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव* के नेतृत्व में माॅनीटरिंग सेल प्रभारी श्री के0के0 यादव व *श्री पवन कुमार शुक्ला अपर जिला शासकीय अधिवक्ता* एवं थाना को0 देहात पुलिस के न्या0 पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट द्वारा धारा 376, 504, 506 भा0द0वि0 में अभियुक्त *दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कठोर कारावास को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 55000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

*सोशल मीडिया सेल*
*पुलिस अधीक्षक कार्यालय*
*जनपद बलरामपुर*

ब्यूरो रिपोर्ट- टी.पी. पाण्डेय।
ब्यूरो रिपोर्ट- टी.पी. पाण्डेय।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button