उत्तर प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी नगर निकाय चुनाव के लिए दी मंजूरी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट स्वीकार

लखनऊ।

यूपी निकाय चुनाव 2023 को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) के साथ निकाय चुनाव कराने की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को भी स्वीकार किया है। यूपी की योगी सरकार (Yogi Government) को दो दिन के अंदर निकाय चुनाव से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत मिली है। दरअसल यूपी निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जिसको लेकर सोमवार को फैसला सुनाया गया है। जानकारी के मुताबिक, देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को इजाजत दी है कि वह दो दिन के भीतर चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले की पैरवी करते हुए बताया कि 28 दिसंबर 2022 को ओबीसी आयोग का गठन किया गया था, जिसे लेकर 7 मार्च 2023 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी। यूपी निकाय चुनाव का रास्ता साफ
उत्तर प्रदेश में 760 नगर निकायों पर चुनाव होने है। इसमें मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष और सभासद की सीटें शामिल है। हालांकि बीते साल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव को लेकर फैसला सुनाया था, जिसके बाद कोर्ट के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रदेश के निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि इससे पहले ओबीसी आरक्षण को लेकर काफी हंगामा हुआ था। योगी सरकार पर विपक्ष ने चुनाव को टालने जैसे कई आरोप लगाए थे।

ब्यूरो रिपोर्ट- ज्ञानचंद।

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