आर्म्स एक्ट के आरोपी को मा0 न्यायालय द्वारा जेल में बितायी गई अवधि व 1500/- रु0 अर्थदंड की सजा सुनाई गई।*
- आर्म्स एक्ट के आरोपी को मा0 न्यायालय द्वारा जेल में बितायी गई अवधि व 1500/- रु0 अर्थदंड की सजा सुनाई गई।*
*श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश* द्वारा सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे *ऑपरेशन कनविक्शन* के तहत चिन्हित मुकदमों में *पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री विकास कुमार* के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में-
थाना को0 उतरौला क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा बरामद होने के संबंध में थाना को0 उतरौला पर मु0अ0सं0 127/97 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम संतराम पुत्र मंगल कोरी निवासी नगरहिया थाना को0 उतरौला जनपद बलरामपुर पंजीकृत किया गया।
जिसके अभियोग की विवेचना उ0नि0 श्री कर्ण सिंह द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी *अभियोजन अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र यादव, मॉनीटरिंग सेल प्रभारी श्री ओम प्रकाश चौहान* एवं थाना को0 उतरौला द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त संतराम पुत्र मंगल कोरी उपरोक्त को *मा0 न्यायालय CJJD/JM उतरौला बलरामपुर* द्वारा उपरोक्त धारा के अपराध में जेल में बितायी गई अवधि व 1,500/- रु0 अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
*सोशल मीडिया सेल*
*कार्यालय पुलिस अधीक्षक*
*बलरामपुर*
