यूपी : डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी राहत, फर्जी डिग्री मामले में न्यायालय ने खारिज की याचिका।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। फर्जी डिग्री के केस में एसीजेएम कोर्ट ने आरटीआई एक्टिविस्ट दिवाकर त्रिपाठी की याचिका खारिज कर दी।
उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कथित फर्जी डिग्री के मामले में एसीजेएम प्रयागराज ने याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं की है। याचिका दायर करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट दिवाकर त्रिपाठी के अनुसार अब वह इस मामले को हाईकोर्ट में ले जाएंगे।
बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर चुनाव के हलफनामे में फर्जी डिग्री लगाने का आरोप है। आरोप है कि फर्जी डिग्री के सहारे वह अभी तक पांच चुनाव लड़ चुके हैं। इसी डिग्री के आधार पर उन पर पेट्रोल पंप का लाइसेंस भी हासिल करने का आरोप है। दिवाकर त्रिपाठी ने केशव मौर्य का निर्वाचन पेट्रोल पंप का आवंटन भी निरस्त करने की मांग की थी। एसीजेएम ने इस मामले में जांच का आदेश दिया था। एक सितंबर को न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शनिवार को इस केस में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अर्जी को खारिज कर दी।
